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Saturday, October 10, 2026

इंस्टाग्राम के माध्यम से युवती से दोस्ती कर दुष्कर्म एवं ब्लैकमेलिंग करने वाला आरोपी गुजरात से गिरफ्तार साइबर थाना राजनांदगांव की टीम की कार्रवाई, आरोपी को सूरत गुजरात से गिरफ्तार कर लाया गया। इंस्टाग्राम के माध्यम से युवती से दोस्ती कर विश्वास में लिया, कैंसर से पीड़ित होने का झांसा देकर की पैसों की मांग।

 राजनांदगांव


इंस्टाग्राम के माध्यम से युवती से दोस्ती कर दुष्कर्म एवं ब्लैकमेलिंग करने वाला आरोपी गुजरात से गिरफ्तार



साइबर थाना राजनांदगांव की टीम की कार्रवाई, आरोपी को सूरत गुजरात से गिरफ्तार कर लाया गया।


इंस्टाग्राम के माध्यम से युवती से दोस्ती कर विश्वास में लिया, कैंसर से पीड़ित होने का झांसा देकर की पैसों की मांग।


आरोपी द्वारा पीड़िता से नगद एवं ऑनलाइन माध्यम से कुल 2,19,500 रुपये की ठगी की गई


आरोपी द्वारा पीड़िता की निजी फोटो एवं वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल करने की धमकी दी गई


विवेचना के दौरान पीड़िता के कथन के आधार पर प्रकरण में दुष्कर्म एवं अन्य संबंधित धाराएं जोड़ी गईं।



आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल सेट, मोबाइल नंबर एवं एटीएम कार्ड जप्त।


 आरोपी:-  रोनक सिंह पिता पंकज भाई उम्र 19 वर्ष निवासी प्लॉट न 102 अश्विन सोसायटी -2 खोडियार नगर रोड वराछा थाना अश्विनी नगर सूरत शहर गुजरात


 प्रकरण का विवरण:

प्रकरण में आरोपी द्वारा दिनांक 01.05.2025 से 19.07.2025 के मध्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से पीड़िता से संपर्क कर दोस्ती की गई। इसके बाद कैंसर से पीड़ित होने की बात कहकर मदद के नाम पर नगद एवं ऑनलाइन माध्यम से कुल 2,19,500 रुपये की ठगी की गई थी इसके अलावा आरोपी रौनक सिंह द्वारा सूरत से राजनांदगांव आकर एक निजी होटल में रुककर पीड़िता को होटल बुलाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया था एवं उस दौरान अपने मोबाइल से पीड़िता का प्राइवेट आपत्तिजनक फोटो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया था पीड़िता द्वारा अपने दिए गए पैसों की मांग करने पर आरोपी द्वारा पीड़िता की निजी फोटो एवं वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल करने की धमकी भी दी गई।


पीड़िता की लिखित शिकायत पर दिनांक 20.08.2026 को आरोपी के विरुद्ध साइबर पुलिस थाना राजनांदगांव में अपराध क्रमांक 02/26 धारा 318(4), 77 BNS , 66(E) IT act  के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता के कथन के आधार पर प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 एवं 351(1) जोड़ी गई।


 पुलिस की कार्रवाई:

मामला महिला संबंधी एवं गंभीर प्रकृति का साइबर अपराध होने से पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में डीएसपी साइबर/क्राईम श्री सत्यप्रकाश तिवारी के पर्यवेक्षण में निरीक्षक विनय कुमार पम्मार थाना प्रभारी साइबर थाना राजनांदगांव के नेतृत्व में साइबर थाना से टीम गठित की गई थी टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों एवं आरोपी के लोकेशन के आधार पर कार्रवाई करते हुए दिनांक 09.10.2026 को आरोपी रोनक सिंह को को सूरत, गुजरात से हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने पर आरोपी से घटना में प्रयुक्त मोबाइल सेट, मोबाइल नंबर एवं एटीएम कार्ड विधिवत जप्त किए गए।


आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय सूरत गुजरात में दिनांक 09.10.26 को  पेश किया गया, जहां से प्रकरण की विवेचना हेतु आरोपी का ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर आरोपी को आज दिनांक 10.10.26 को साइबर थाना राजनांदगांव लाया गया जहां से वैधानिक कार्यवाही कर आरोपी को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय राजनांदगांव के समक्ष पेश किया जा रहा है


उपरोक्त कार्यवाही में साइबर पुलिस थाना राजनांदगांव से निरीक्षक विनय पम्मार, प्रधान आरक्षक अखिल अंबादे, आरक्षक मनोज कुमार खूंटे, सेहल साहू का सराहनीय योगदान रहा


 राजनांदगांव पुलिस की अपील:

सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्तियों से दोस्ती करते समय सतर्क रहें। अपनी निजी फोटो, वीडियो एवं बैंक संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। ऑनलाइन धमकी, ब्लैकमेलिंग अथवा साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दें।


सी एन आई न्यूज़ के लिए संतोष सहारे की रिपोर्ट

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