कीटनाशक मिली शराब पिलाकर दो लोगों की हत्या करने के आरोपी को मिला दो बार आजीवन कारावास
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
जांजगीर चाम्पा - नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भठली में कीटनाशक मिली शराब पिलाकर दो लोगों की हत्या करने के मामले में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने आरोपी रामगोपाल खूंटे को दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर दोनों अपराधों के लिये दस - दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह - छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है। अभियोजन के अनुसार आरोपी रामगोपाल खूंटे का सुंदरलाल कुर्रे से शराब बिक्री को लेकर विवाद था। इसी रंजिश के चलते आरोपी ने 06 मार्च 2025 की शाम देशी शराब की 180 एमएल की शीशी में कीटनाशक मिलाकर सुंदरलाल के घर पहुंचाया। सुंदरलाल द्वारा शराब पीने से मना करने पर आरोपी ने वहां बैठे सीताराम लहरे और रोहित कुमार तेंदुलकर को शराब दे दी। शराब पीने के कुछ समय बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच में कीटनाशक के डिब्बे जब्त किये गये। न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मृतकों के बिसरा में कीटनाशक फेनोबुकार्ब तथा एथिल एवं मिथाइल अल्कोहल पाये गये। प्रत्यक्षदर्शी नहीं होने के बावजूद अभियोजन ने 19 गवाहों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय ने आरोपी रामगोपाल खूंटे पिता महेत्तर खूंटे उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम - भठली , थाना - नवागढ़ को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोहरे हत्याकांड में दोषी ठहराते हुये यह सजा सुनाई।


















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